2021/05/04

बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, रहेंगी ये सख्त पाबंदियां, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

PATNA : नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य में 15 मई तक के लॉक डाउन लगा दिया है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया है।

बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने आखिर पूर्ण लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। CM नीतीश कुमार ने सोमवार दूसरी बार पटना की सड़कों पर उतारकर स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम और अन्य अधिकारियों के साथ हाईलेवल मीटिंग बुला ली थी। इसी मीटिंग में निर्णय लिया गया कि बिहार में संक्रमण फैलने से रोकने का तरीका अब यही है। 15 मई तक ये लॉकडाउन किया गया है। CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया से इसकी जानकारी दी।


पटना हाई कोर्ट ने भी कल बिहार सरकार से पूछा था कि वह सूबे में पूर्ण लॉकडाउन पर क्या निर्णय ले रही है। इस मामले में उचित विचार कर मंगलवार 4 मई तक जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने बिहार में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को एक बार फिर नाकाफी माना है। इससे पहले IMA ने भी बिहार के हालात को देखते हुए 15 दिन के लिए लॉकडाउन की मांग की थी। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी लॉकडाउन करने की मांग चल रही थी।

संक्रमण बढ़ता देख रात 9 से बढ़ा शाम 6 से किया गया था नाइट कर्फ्यू

बिहार में फिलहाल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। सभी दुकानें शाम 4 बजे बंद हो जा रही हैं। सभी सरकारी-निजी ऑफिस (आवश्यक सेवाओं में आने वाले को छोड़कर) भी अभी 25% कर्मियों के साथ शाम 4 बजे तक ही खुल रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू का यह नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कृषि कार्य, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और इससे संबंधित कार्यों, ठेले पर फल-सब्जी की बिक्री करने वालों, रेस्टोरेंट्स इत्यादि पर लागू नहीं है। रेस्टोरेंट में रात 9 बजे तक खाना पैक करवाकर ले जाने की सुविधा जारी है।



बिहार: 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू, कल से लागू होगा आदेश

लॉकडाउन पर दिशा-निर्देश:-

1.राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

अपवाद :- आवश्यक सेवाओं यथा - जिला प्रशासन, पुलिस सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

2. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईया सरकारी एवं निजी दवा दुकाने, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

3 वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

अपवाद:

(क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान

(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान
(ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य ( Construction Works) |

(घ) E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ

(०) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य (er) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

(छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों।

(ज) पेट्रोल पम्प एल.पी.जी. पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान

(झ) आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित) / मास-मछली / दूध / पी. डी. एस. की दुकानें प्रातः 7:00 बजे से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक।
(ञ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
(ट) निजी सुरक्षा सेवाएँ

अन्य सभी प्रतिष्ठान Work from Home के आधार पर कार्य कर सकते हैं।

4. सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

5.सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

 अपवाद :

(क) पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।

(ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में सलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन

(ग) अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन

(घ) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है।

(ड) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन

(थ) वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज / ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो

(छ) कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन

(ज) अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन

6.सभी स्कूल / कॉलेज / कोचिंग संस्थान / ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।

7.रेस्टोरेट एवं खाने की दुकाने बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होमडिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित डाबे take home के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। 
8.सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

9 सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन/ खेल-कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन / समारोह प्रतिबंधित होंगे। 

10.सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 

11.सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर  रोक रहेगी।

12. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी०जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।