GOPALGANJ : गोपालगंज जिले के व्यवहार न्यायालय में ADG- 6 की कोर्ट में शनिवार को 6 महीने के भीतर रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालेन्दु शुक्ला ने फैसला सुनाया है। स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषी जयकिशोर साह को सजा दी गई है।
हत्या के बाद लाश दफनायी थी
कोर्ट ने 1 लाख 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर 10 साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही सरकार को 6 लाख का मुआवजा मृत पीड़िता के परिजनों को देने का आदेश दिया गया है। मामला सिंधवालिया थाना इलाके का है। दोषी जयकिशोर साह ने पड़ोस की 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। इसके बाद बच्ची की हत्या कर दी थी और घर के कैंपस में ही लाश को दफना दिया था।
इसलिए कर दी थी हत्या
दोषी जयकिशोर साह के घर पर 9 साल की नाबालिग लड़की अक्सर आया करती थी। वो जयकिशोर साह के घर में बच्चे को खेलाने के लिए आती थी। पिछले साल 25 अगस्त को घर में किसी को नहीं देख जयकिशोर साह ने घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। इसके बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए बच्ची की हत्या कर दी थी। घर नहीं लौटने पर बच्ची के परिजन उसकी तलाश करने लगे थे। लेकिन बच्ची नहीं मिली थी।
फिर पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ था। जिसके बाद जयकिशोर साह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले 15 फरवरी को भी पटना में कोर्ट ने फुलवारी शरीफ के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि इसकी मदद करने वाले टीचर को उम्र कैद की सजा कोर्ट से मिली थी।