SAMASTIPUR : स्थानीय व्यवहार न्यायालय में षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशमुख की अदालत ने शनिवार को किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने घटहो ओपी क्षेत्र निवासी कन्हैया कुमार दीपक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 37 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया।
राशि नहीं देने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। इस मामले में तीन अन्य आरोपित अब तक फरार हैं। वहीं, गिरफ्तारी के बाद कन्हैया के खिलाफ स्पेशल ट्रायल चलाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार और बचाव पक्ष से प्रणव कुमार सिन्हा ने कोर्ट में पक्ष रखा।
कोर्ट सूत्रों के अनुसार, घटना को लेकर ताजपुर थाने में प्राथमिकी ( 56/ 19) दर्ज कराई गई थी। पीडि़ता ने कन्हैया कुमार दीपक समेत चार पर अपहरण के बाद 26 फरवरी 2019 को विभूतिपुर थाना क्षेत्र में ले जाकर बारी- बारी से पांच-छह दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।