SAMASTIPUR : व्यवहार न्यायालय रोसड़ा के अधिवक्ता रंजीत कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी विभूतिपुर को एक वकालतन नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ग्राम+ पोस्ट व थाना विभूतिपुर निवासी रीना देवी पति राम सगुन महतो का नाम विभूतिपुर पूरब प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) मतदाता (सदस्य) है. जिसका रसीद उसे प्राप्त है।
वहीं मतदाता सूची संशोधन करने वाले कर्मचारियों के द्वारा मतदाता सूची संख्या 1036 में फेरबदल व छेड़छाड़ कर पति का नाम रामसगुन महतो के बदले जितेंद्र कुमार कर दिया गया.जो अपमान जनक है। जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठेस सहित अन्य आरोप लगाते हुए 10 लाख की नुकसान होने का आरोप लगाए है।
आगे उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी से मांग किए है कि नोटिस प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर बतावें की किस आधार पर रीना देवी को रीना कुमारी तथा पति रामसगुन महतो के स्थान पर जितेंद्र कुमार मतदाता सूची में दर्ज किया गया। जिससे पैक्स में कार्यकारिणी सदस्य/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी होने से वंचित होना पड़ा।
वरिष्ठ संवाददाता संजय कुमार सिंह की रिपोर्ट