प्राथमिकी में विधानसभा के सेक्टर पदाधिकारी ने विधायक पर मूसापुर स्थित एक विवाह भवन में बगैर अनुमति लिये बैठक करने का आरोप लगाया है। जिले में किसी विधायक पर आचार संहिता के उल्लंघन की यह पहली प्राथमिकी है।प्राथमिकी में विवाह भवन के मालिक को भी आरोपी बनाया गया है।
प्राथमिकी में सेक्टर पदाधिकारी व कृषि समन्वयक राजन कुमार देव ने कहा है कि सेक्टर टीम को गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि बिना अनुमति लिए मुसापुर स्थित विवाह भवन में विधायक चुनावी बैठक कर रहे हैं।
इस संदर्भ में टीम को बैठक की फोटो भी प्राप्त हुई। जिसके आलोक में सेक्टर पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज करायी है।इस संबंध में मुफस्सिल थानाध्यक्ष विक्रम अचार्य ने बताया कि सेक्टर पदाधिकारी के आवेदन के पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।