2020/09/26

बिहार चुनाव 2020-धारा 144 लागू, बैनर और पोस्टर हटे, राजनीतिक जुलूस, धरना-प्रदर्शन से पहले लेनी होगी अनुमति

BIHAR-PATNA-भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने शहर में लगे पोस्टर और बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। 

शुक्रवार को डीएम कुमार रवि के निर्देश पर इनकम टैक्स चौराहा, वीरचंद पटेल पथ, बेली रोड, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, राजा बाजार आदि इलाकों में लगे बैनर पोस्टर को हटाने का काम शुरू हो गया। अब राजधानी का माहौल बदलने लगा है। 

शहर में सबसे अधिक बैनर-पोस्टर राजद द्वारा किसान बिल के विरोध में लगाए गए थे जबकि एनडीए के कई नेताओं द्वारा भी मुख्य चौक चौराहों पर पोस्टर बैनर लगाए गए थे। साथ ही कई प्राइवेट एजेंसी एवं संस्थाओं के बैनर पोस्टर को भी प्रशासन ने हटाया है।

 अधिकारियों का कहना है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं लगाया जाना है। जबकि किसी प्राइवेट व्यक्ति के मकान की दीवार पर भी ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जा सकते हैं।

 इसी आलोक में यह कार्रवाई की गई है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन राजनीतिक पार्टी एवं लोगों को अगले 10 नवंबर तक करना होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कुमार रवि ने शुक्रवार को पटना जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। किसी भी प्रकार के राजनीतिक जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस आशय का आदेश निर्गत कर दिया गया है।

इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र तीर, धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकेगा।

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार के द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जारी दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया जाएगा। 

Input-hindustan