मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बताते हुए 29 जून को टिक टॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया था.
सरकार ने कहा कि इन प्रतिबंधित चीनी ऐप का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऑपरेशन न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत अपराध भी है.
अगर प्रतिबंध के बावजूद भारत में इस्तेमाल के लिए इन चीनी ऐप को किसी भी तरीके से उपलब्ध कराया जाता है, तो यह कानून और आदेश का उल्लंघन होगा. लिहाजा ऐसे में मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी चीनी ऐप कंपनियों को खत लिखकर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने को कहा है.
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है.