KERAL-कोरोना वायरस प्रसार के रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केरल की सरकार ने अगले एक साल तक के लिए कोविड-19 गाइडलाइन्स को अनिवार्य कर दिया है।गाइडलाइन्स केरल एपेडेमिक डिजीज कोरोना वायरस डिजीज (कोविड-19) एडिशनल रेगुलेशन, 2020 के अंतर्गत जारी की गई है। केरल वह पहला राज्य है जहां पर देश में सबसे पहले कोविड-19 के मामले आए थे।
ये हैं नई गाइडलाइन्स
1.-सार्वजनिक स्थलों पर सभी को मास्क पहनना चाहिए या फिर अपने चेहरे को ढकना चाहिए। कार्यस्थलों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
2-कोरोना वायरस को रोकने के लिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
3-सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
4-केरल में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
5-अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
6-सामाजिक जमावड़े के लिए स्थानीय अथॉरिटीज की इजाजत जरूरी होगी।
7-सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा।
8-अन्य राज्यों से केरल आ रहे लोगों को केरल सरकार के जगराथा ई-प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
9-किसी भी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अधिकतम 20 लोगों को इजाजत होगी।