SAMASTIPUR : रोसड़ा के बहुचर्चित वीडियो वायरल मामले में 9 माह के अंदर एडीजे-6 सह विशेष न्यायधीश पाॅक्साे कोर्ट कैलाश जोशी ने शुक्रवार को बेटी से छह वर्षों से यौन शोषण के आरोपी शिक्षक रोसड़ा निवासी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने धारा 376 व 6 पाॅक्साे एक्ट में दोषी पाते हुए दोनों में 50-50 हजार कुल एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर दोनों मामले में 6-6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में शिक्षक का भांजा हसनपुर पटसा गांव निवासी को भी दोषी पाया गया।
हालांकि उन्हें जेल में बिताये अवधि को सजा मान कर मुक्त कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक पाॅक्साे कोट विनोद कुमार ने बताया कि गत वर्ष मई महीने में रोसड़ा के रहने वाले शिक्षक पर उनकी सगी पुत्री ने छह सालों से यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद महिला थाने में 5 मई को 28/22 मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। इस मामले में तत्कालीन एसपी ने स्पीडी ट्रायल के तहत कोर्ट से सजा दिलाने की अपील की थी। कोर्ट ने इस मामले में पीड़ित का बयान, साक्ष्य व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता को धारा 376 भादवि व 6 पाॅक्साे एक्ट में दोषी पाया। जिसके बाद 20वर्ष सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में आरोपी को सजा के साथ ही कोर्ट ने फैसला दिया कि पीड़ित को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ताकि बच्ची पालन पोषण व शादी व्याह किया जा सके। इस मामले में बचाव पक्ष से रामाशीष राय अधिवक्ता थे।