2021/04/19

बिहार में नाइट कर्फ्यू, 15 मई तक स्कूल बंद; जानें और क्या पाबंदियां

PATNA : बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में  कहा कि बिहार में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ़्यू लगाने तथा स्कूलों और कालेजों को 15 मई तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आवश्यक्तानुसार धारा 144 लागू करने का जिला प्रशासन को अधिकार दे दिया गया है। 

बिहार में सरकारी कार्यालयों में एक तिहाई कर्मियों के साथ शाम पांच बजे तक ही कामकाज होगा, दुकानें/ मंडियां/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छह बजे तक बंद हो जाएंगे। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे। जिम, सिनेमा, पार्क 15 मई तक बंद रहेंगे। परिवहन, बैंकिंग, डाक, फायर, पुलिस, ई कॉमर्स की गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे, परीक्षाएं नहीं होंगी। 

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अब शाम 7 बजे की जगह शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित, होम डिलीवरी होगी। लोग खाना ले जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर आयोजन पर रोक रहेगी, दाह संस्कार, विवाह, श्राद्ध पर रोक नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 50 कि जगह अब 25 और विवाह में 250 की जगह 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सब्जी मंडियों को नए स्थान पर सिलसिलेवार तरीके से खोलने की व्यवस्था होगी।