DESK : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. प्रशासन ने 25 मार्च तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है. इस दौरान प्रशासन की ओर से काफी सख्ती भी बरती जाएगी.
कोरोना संक्रमण से बचा्व के लिए जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉल्स, शैक्षिक संस्थानों, होटल संचालकों सहित अन्य को संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिसमें जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा है कि मास्क पहनना लोगों के लिए आवश्यक है, बिना मास्क पहने अगर दुकान पर सामान लेने गए तो दुकानदार ग्राहक को सामान न दें। उनको वापस लौटा दें सामान न दें।
यह दिशानिर्देश 10 मई तक लागू रहेंगे। इस बीच होली है, होली के पर्व के अवसर पर भी संक्रमण से बचाव के लिए कदम उठाने होंगे।
ये हैं दिशानिर्देश
शैक्षिक संस्थानों, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स सहित अन्य स्थानों पर बिना मास्क प्रवेश पर रोक बंद स्थान हॉल या कमरे में 200 से ज्यादा लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक सिनेमाघरों में अलग अलग शो में इंटरवल एक साथ होने पर रोक दुकानदारों को मास्क और दस्ताने का उपयोग करना अनिवार्य किसी भी मिठाई की दुकान पर ग्राहक को बैठकर खाने की अनुमति नहीं बिना अनुमति के सामूहिक गतिविधियों के आयोजन पर रोक चौराहों या सड़क पर मूर्ति या ताजिया रखने पर रोक कंटेनमेंट जोन में त्यौहार से संबंधित कार्यक्रम की अनुमति नहीं दो पहिया वाहन चालकों को मास्क पहनना अनिवार्य टैक्सी या कैब में बिना मास्क पहने यात्रा करने पर रोक दस वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति बहुत जरूरी न हो तो घर पर ही रहें। सभी धार्मिक स्थल पर कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्यजिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि जनपदवासियों से अपील है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशानिर्देश का पालन करें। मास्क पहनें और समय-समय पर हाथों को सैनिटाइज करें।