PATNA : बिहार में इस साल कुछ माह बाद होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है. अगले माह अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है. हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और अब गांव की सरकार चुनी जाएगी. अब मौका है एक बार फिर से इस बात का पुष्टि करने का कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं. शनिवार को आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में है, तो उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अवश्य रहेगा.
आयोग के अनुसार वैसे व्यक्ति जो 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं वे भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर आवेदन प्रपत्र घ में दे सकते हैं. किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र ख, किसी मतदाता से संबंधित विशिष्टियों के संबंध में आपत्ति के लिए प्रपत्र ग दे सकते हैं. प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां जमा किया जा सकता है.
आयोग ने वोटरों से कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए कोई भी आवेदन आयोग को नहीं भेजें. संभव हो तो ऑनलाइन आवेदन करें. बता दें कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को होगा और छपाई 24 फरवरी को होगा. गौरतलह है कि बीहार पंचायत चुनाव नौ चरण में होने की उम्मीद है साथ ही ये भी कहा जा रही है कि पहली बार मतदान में ईवीएम का प्रयोग होगा.