PATNA : बिहार में अब सिनेमा हॉल, धार्मिक संस्थान, और स्विमिंग पूल बिना रोकटोक के खोले जा सकते हैं. नीतीश कुमार सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के बीच किया है. कोरोना वायरस को लेकर बीते 27 जनवरी को जारी केंद्र के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन बिहार में भी यथावत 28 फरवरी तक लागू रहेगी. शुक्रवार को राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया.
आदेश में कहा गया है कि सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के आदेश एवं उसके साथ संलग्न दिशा-निर्देश को बिहार राज्य में यथावत लागू एवं पालन किया जायेगा. इस संबंध में राज्य सरकार के सभी विभागों व क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के आदेश को कड़ाई से पालन कराया जाये.
क्या है गृह मंत्रालय का आदेश- गृह मंत्रालय का आदेश एक फरवरी से पूरे देश में लागू होगा. इसमें सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति पहले से जारी अनुमति के बाद अब इसमें मसलन सिनेमा हॉल में आदि में 50 फीसदी से अधिक क्षमता से चलाने की अनुमति दी गयी है. खिलाड़ियों के साथ आम लोगों के लिए भी स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा अब सभी तरह के प्रदर्शनी के आयोजन करने की अनुमति रहेगी. बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता के साथ खोला जा सकेगा.