2021/01/06

रेप बाद मानसिक रूप से परेशान छात्रा ने की थी खुदकुशी- एक रेप करता तो दूसरा बनाता था वीडियो, उम्र कैद की सजा

BHAGALPUR : पॉक्सो मामले में न्यायाधीश रोहित शंकर की विशेष अदालत ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म में मृत्युंजय यादव और रोहित उर्फ विश्वजीत भारद्वाज को उम्र कैद दे दी है। अपने फैसले में न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है। न्यायाधीश ने पीडि़ता को पांच लाख रुपये की सहयोग राशि सरकार को देने का निर्देश दिया है। यह राशि पीडि़ता के माता-पिता के नाम दिया जाएगा। अदालत ने पूर्व की सुनवाई में दोनों को सामूहिक दुष्कर्म तथा खुदकुशी के लिए उत्प्रेरित करने में दोषी पाया था। सजा सुनाने के लिए पांच जनवरी की तिथि तय की थी। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया।

11 अक्टूबर 2017 की वारदात, सबौर थाने में हुआ था केस

सबौर थाना क्षेत्र निवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। घटना की बाबत सबौर थाने में 11 अक्टूबर 2017 को केस दर्ज कराया गया था। मृत्युंजय और रोहित ने छात्रा को अपनी बाइक पर बैठा कर बसंत बहार रेस्टोरेंट तिलकामांझी के पीछे एक अर्धनिर्मित मकान में लाए थे। वहां सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था। एक अपराधी दुष्कर्म करता तो दूसरा उसकी वीडियो तैयार करता था। घटना को अंजाम देने के बाद छात्रा को बार-बार वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। छात्रा मानसिक रूप से काफी परेशान थी। अपनी मां को घटना की जानकारी देते हुए छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। घर के अंदर ही फंदे पर झूल दुनिया को अलविदा कह दिया था।