2021/01/26

समस्तीपुर में गूंगीबहरी लड़की के साथ रेप के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा...

SAMASTIPUR : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सोमवार को दलसिंहसराय के डाकुटोल में चार वर्ष पूर्व एक गुंगी किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी हरेराम सहनी को आजीवन (मृत्यु होने तक) सश्रम कारावास व एक लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार द्वारा इस कांड का संचालन किया गया।

 गवाहों व साक्ष्य के आधार पर इस कांड में धारा 376 (2) के तहत आरोपी हरेराम सहनी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई। 19 जून 2017 को गुंगी किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां दरसु देवी द्वारा दलसिंहसराय थाने में 181/17 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें डाकु टोल दलसिंहसराय के हरेराम सहनी को आरोपी बनाया गया था।