2020/12/17

समस्तीपुर में पहरा देंगे चौकीदार, शराब मिली तो खैर नहीं,सूचना नहीं देने पर होगी करवाई

SAMASTIPUR :  DM शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में बुधवार को आंतरिक संसाधन एवं बंधुआ मजदूर निगरानी समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई। समाहरणालय सभागार में हुई इस बैठक में पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में उत्पाद एवं भूमि विवाद के निस्तारण पर विशेष चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यापतिनगर, पूसा, उजियारपुर, रोसड़ा एवं अन्य अंचलों का डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है।

 सभी अंचलाधिकारी बैठक से संबंधित प्रतिवेदन सर्वर पर अचूक रूप से अपलोड करें। उत्पाद एवं भूमि विवाद से संबंधित मामले को गंभीरता पूर्वक लें। स्थायी पंजी बनाकर सभी बिदुओं को दर्ज करें। भूमि विवाद की बैठक में चौकीदार की भी भागीदारी हो। थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी दोनों मिलकर पंजी संधारण का निरीक्षण करेंगे। डीएम ने कहा कि शराबबंदी का सख्ती से अनुपालन किया जाए। सभी गांव में चौकीदार के द्वारा पहरा दिलवाने की व्यवस्था की जाए।


चौकीदार पहरा देने के क्रम में शराब पीने या तस्करी से संबंधित सूचना अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को देंगे। अगर चौकीदार शराब से संबंधित गतिविधि की सूचना संबंधित थाने में नहीं देता है और जांच के क्रम में उसके क्षेत्र में यदि शराब पकड़ी जाती है तो उस क्षेत्र के चौकीदार पर कार्रवाई की जाएगी। भूमि विवाद से संबंधित जानकारी भी अपने क्षेत्र से संबंधित चौकीदार के द्वारा देना अनिवार्य है।

यदि चौकीदार द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है तो उसकी संलिप्तता भी मानी जाएगी। डीएम ने कहा कि हर्ष फायरिग में बिना लाइसेंसी और लाइसेंसी वाले का पता लगाएंगे एवं दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। शराब पीने एवं तस्करी को लेकर बैठक में सभी पदाधिकारियों को बहुत ही गंभीर रहने को कहा गया।

कुछ दिनों पूर्व मथुरापुर घाट पर से जो अतिक्रमण हटाया गया है, उसकी निरंतर जांच करते रहने का निर्देश सभी पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को डीएम ने दिया। सड़क मरम्मत को लेकर सभी अभियंताओं को जांच करने का निर्देश भी दिया गया। नगर परिषद और नगर पंचायत के सभी कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन, अपर समाहर्ता विनय कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर आरके दिवाकर, रोसड़ा के ब्रजेश कुमार, पटोरी के मो. जफर आलम एवं दलसिंहसराय के ज्ञानेंद्र कुमार के साथ ही सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष भी मौजूद थे।

माह के अंत तक करें लंबित मामलों का निष्पादन

जिलाधिकारी ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में डीएम ने सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को 60 दिनों से अधिक से लंबित परिवादों को दिसंबर माह के अंत तक शत-प्रतिशत सुनवाई कर समाधान करने का निदेश दिया। साथ ही परिवादों की सुनवाई से लगातार अनुपस्थित हो रहे लोक प्राधिकारों को चिह्नित कर कारणपृच्छा करने का भी निर्देश दिया।