SAMASTIPUR : बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जिले के 29 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को लेकर कुल 54 तेज-तर्रार अधिकारी तैनात रहे। जोनल दंडाधिकारी के रूप से 19 वरीय अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति किए गए थे। इसके अतिरिक्त सभी एसडीओ, एडीएम एवं डीडीसी परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं की मॉनीटरिग के साथ अपनी जवाबदेही को गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते रहे। परीक्षा के दौरान नकल करने-कराने की फिराक में लगे रहने वाले मुन्ना भाइयों पर नजर रखने के लिए होटलों, लॉज व फोटो स्टेट की दुकानों पर लगातार जांच की गई।
स्टैटिक दंडाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया। कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन:
परीक्षा को लेकर सुबह से ही केंद्रों पर परीक्षार्थियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। हर परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले कोरोना गाइडलाइन के तहत पहले परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिग की गई। इसके बाद परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों को प्रवेश गेट पर फिजिकल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए सुरक्षित प्रवेश एवं सीधे परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था रही। अंदर प्रवेश से पहले उनकी सख्ती के साथ चेकिग की गई। इसके बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया गया। परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षकों, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिग मजिस्ट्रेट, केंद्र प्रेक्षक, उड़नदस्ता दल, महिला दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आदि की तैनाती की गई थी।
इलेक्ट्रानिक गजट लेकर जाने की थी मनाही
परीक्षा में किसी प्रकार के इलेक्ट्रानिक गजट लेकर जाने पर पूरी पाबंदी थी। इस बाबत स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाइफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर जैसी सामग्री सहित व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रों पर सैनिटाइजर और हैंडवाश की थी व्यवस्था: कोरोना को देखते इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर काफी सख्ती देखी गई। सभी कोटि के पदाधिकारी, कर्मी, अभ्यर्थी मास्क के साथ रहे। सभी परीक्षा केंद्रों के गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा नल, चापाकल, बेसिन के पास हैंडवाश, साबुन की समुचित व्यवस्था भी थी।
परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द धारा 144 लागू
परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द धारा-144 प्रभावी ढंग से लागू कर दी गई है। परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटे पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति के दो घंटे के बाद तक केंद्र के 200 मीटर की परिधि में केवल परीक्षार्थी और परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारी, कर्मी एवं व्यक्तियों को छोड़कर शेष अन्य लोगों के आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही परीक्षा केंद्र के पांच सौ मीटर की परिधि में स्थित फोटो स्टेट की दुकान, साइबर कैफे, पब्लिक टेलीफोन बूथ आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।