PATNA:बिहार में लॉकडाउन उल्लंघन पर बुधवार को पहली बार सजा हुई। मार्च 2020 से देशभर में लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने, महामारी फैलाने और टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन करने के आरोप में तबलीगी जमात से जुड़े कजाकिस्तान व किर्गिस्तान के 17 नागरिकों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
यह मामला बुधवार को विशेष अदालत में आरोप गठन की सुनवाई के लिए निश्चित था, लेकिन सभी आरोपितों द्वारा अपना-अपना अपराध स्वीकार करने पर अदालत ने यह सजा सुनाई। इन दोनों मामलों में जिन लोगों को सजा सुनाई गई, उनमें कजाकिस्तान के माईचीन चशमोर के अलावा किर्गिस्तान के उसस्ते वेमकोव जेकेसिन, झूमानोव मिखेक, टोली भुसोव अजामत, तलाइवेक उल उलान, बेक वोव उलान, इसराइलोव मारलिस समेत कुल 17 सदस्य शामिल थे।
13 अप्रैल को दर्ज किया गया था मामला
लॉकडाउन के दौरान 13 अप्रैल 2020 को पटना के दीघा और फुलवारी थाने में मामला दर्ज किया गया था। पहला मामला दीघा थाना अंतर्गत कुर्जी गेट संख्या 74 के पास स्थित मस्जिद से कजाकिस्तान व किर्गिस्तान के 10 नागरिकों तथा फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत मस्जिद से किर्गिस्तान के 7 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था।