2020/12/22

शादी का झांसा दे 15 साल की लड़की से कर रहा था गंदी बात,जबरन शारीरिक संबंध भी बनाया ,कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

BHOJPUR : शादी का झांसा देकर एक नाबालिग के साथ यौन शोषण करना युवक को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने आरोपित को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना भोजपुर जिले के आरा की है। आरोपित मनीष कुमार आरा टाउन थाना के बेगमपुर वार्ड नंबर 33 मोहल्ले  का  निवासी है। सोमवार को  विशेष पॉक्सो कोर्ट सह एडीजे छह वैष्णव शंकर मेहरोत्रा ने यह फैसला सुनाया। 

जुर्माना राशि नहीं देने पर बढ़ेगी एक साल सजा

पॉक्सो मामलों की स्पेशल पीपी सरोज कुमारी ने बताया कि अभियुक्त को दोषी पाते हुए कोर्ट ने दस साल की सश्रम कारावास और तीस हजार रुपये फाइन की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देनी है। राशि नहीं देने पर अभियुक्त की कारावास की सजा एक साल बढ़ा दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार आरोपित ने  पिछले साल 15 साल की किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया था।

मां-बाप से मिलाने के बहाने घर ले गया और फिर की थी गंदी हरकत

वारदात को लेकर टाउन थाने में आरोपित के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस किया गया था।  दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि आठ फरवरी 2019 को आरोपित किशोरी को अपनी मां और पिता से मिलाने के बहाने घर ले गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस दौरान मनीष कुमार ने किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद शादी का झांसा देकर भी पांच-छह बार किशोरी के साथ दुष्कर्म करता रहा। इस बीच 29 मार्च को किशोरी अपनी बहन की बेटी के साथ समोसा खरीदने गई थी। 


तभी आरोपित मनीष उसे जबरन अपने घर लेकर चला गया और उसकी बहन की बेटी को भगा दिया। इसके बाद किशोरी की बहन की बेटी घर पहुंची और घरवालों को सारी जानकारी दी। तब किशोरी के भाई-बहन मनीष के घर गए और अपनी बहन को उसके घर से निकाला। इस दौरान मनीष को भी पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में केस के आइओ और डॉक्टर सहित पांच लोगों की गवाही कराई गई थी।