इसमें कल्याणपुर के 11 में से 3, वारिसनगर के 20 में से 6, समस्तीपुर के 26 में से 5, मोरवा के 19 में से 6 व सरायरंजन के 11 में से 3 उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि उम्मीदवारों को अपने उपर दर्ज आपराधिक मामलों को 27 अक्टूबर, 28-31 अक्टूबर व 1-5 नवंबर के बीच तीन बार सार्वजनिक करना है।
ऐसा नहीं करने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। जिसके लिए उम्मीदवारों को नोटिस भेजा जाएगा। वहीं कोर्ट कार्रवाई करेगी। मौके पर एडीएम पीजीआरओ राजीव रंजन सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी देवब्रत मिश्रा, डीपीआरओ ऋषभ राज सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
उम्मीदवारों को तीन बार देना होगा चुनाव खर्च का ब्योरा
तीसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को तीन बार चुनाव खर्च का ब्योरा देना है। उम्मीदवार पहला ब्योरा 27 अक्टूबर को, दूसरा 31 अक्टूबर व तीसरा ब्योरा 5 नवंबर को उपलब्ध कराएंगे। इसमें खर्च किए गए राशि की रसीद व कागजी सबूत लाना होगा।
जिला में कार्रवाई
- सरकारी प्रॉपर्टी पर दीवाल लेखन, पोस्टर, बैनर्स के 37 केस दर्ज
- अवैध बैठक, भाषण मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज
- आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में 47 एफआईआर दर्ज
- अवैध हथियार जप्ति: 35
- अवैध कारतूस: 97
- आर्म्स लाइसेंस वेरिफिकेशन: 1010
- आर्म्स जमा: 984
- आर्म्स लाइसेंस रद्द: 284
- चुनावी चेक पोस्ट: 155
- स्टेटिक सर्विलांस दल: 31
- अवैध शराब जप्ति: 69194 लीटर
- वाहनों की जांच में जुर्माना