2020/09/24

निश्शक्त मतदाताओं को मिलेगी वोट डालने की वैकल्पिक सुविधा

BIHAR-SAHARSA-आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2020 में 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता, शारीरिक रूप से निशक्त दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाता एवं कोविड-19 से ग्रसित मतदाताओं की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देश के आलोक में उपलब्ध करायी जाएगी।

 उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-52/2020 दिनांक 17.09.2020 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गई है। इसके संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।        

जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2020 में 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता, शारीरिक रूप से निःशक्त दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाता एवं कोविड-19 से ग्रसित मतदाताओं को मत के प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित जानकारी, मतदान करने की प्रक्रिया एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश से अवगत कराने का निदेश मतपत्र कोषांग को दिया है। 

उन्होंने निर्देश दिया है कि उनके स्तर से व्यक्तिगत रूप में सभी 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता, शारीरिक रूप से निःशक्त दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाताओं को पत्र के माध्यम से जानकारी दें साथ हीं निर्धारित फार्म-12 डी संलग्न कर उपलब्ध कराएं ताकि वे उक्त प्रपत्र में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने हेतु आवेदन कर सकेंगे।

 उपरोक्त श्रेणी के मतदाता अपने विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी 5 (पाँच) दिन के भीतर फार्म-12 डी को भरकर अपने निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत विशेष प्रकोष्ठ(स्पेशल विंडो) मे जमा कराएंगे। विदित हो कि फार्म-12डी में आवेदन करने एवं पोस्टल बैलेट निर्गत होने के पश्चात आवेदनकर्ता मतदाता केवल डाक मतपत्र से हीं अपना बहुमूल्य मत दे सकते हैं।

 कोविड-19 से ग्रसित मतदाता को सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध होगी। 

भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है उपरोक्त श्रेणी के सभी मतदाता जो शारीरिक कठिनाईयों के कारण मतदान केन्द्र तक जाकर मत का प्रयोग करने में असमर्थ है उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के  अंतर्गत पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मत का प्रयोग पाएंगे, इस प्रकार सबकी भागीदारी से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।

 उल्लेखनीय है कि सहरसा जिला के चारों विधान सभाओं के अंतर्गत 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता की संख्या 15137 एवं दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाताओं की संख्या 6180 है. 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय वेश्म में जिले सभी चार विधान सभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधी तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की।

 आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2020 के अवसर पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों के लिए आवासन हेतु आवासन स्थलों को चिन्हित करने के संदर्भ में विधान सभावार निर्वाची पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। भेद्यता मानचित्र, सेक्टर मानचित्र, सभी मतदान केन्द्रों पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं (ए.एम.एफ.) आदि विषयों पर समीक्षा की गई।  

 जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर स्थित ई.वी.एम. गोदाम का निरीक्षण किया। इसके उपरांत आगामी बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के लिए चिन्हित मतगणना केन्द्र एवं वज्रगृह निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। 

उल्लेखनीय है कि 74-सोनवर्षा (अ.जा.) एवं 75-सहरसा विधान सभा क्षेत्र के लिए मतगणना केन्द्र एवं वज्रगृह हेतु जिला स्कूल, सहरसा तथा 76-सिमरी बख्तियारपुर एवं 77-महिषी विधान सभा क्षेत्र के लिए मतगणना केन्द्र एवं वज्रगृह स्थल के रूप में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सहरसा को चिन्हित किया गया है।

 जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी द्वारा वज्रगृह निर्माण कार्य का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवष्यक निर्देश दिये गये। साथ हीं सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज से सहरसा विधान सभा क्षेत्र के लिए मतदान सामग्री वितरण केन्द्र के रूप में स्थल चयन के संदर्भ में भवन एवं परिसर का भी निरीक्षण किया गया।