यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 06 जनवरी, 2019 को टीटीई की परीक्षा कराई गई थी।
07 जनवरी, 2019 को निर्गत शासनादेश द्वारा टीटीई परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था।
इस शासनादेश के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं योजित की गई थी। मुख्य रिट याचिका रामशरण मौर्या बनाम राज्य सरकार व अन्य में हाईकोर्ट द्वारा 29 मार्च, 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया।
दरअसल देश सरकार अगले तीन महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब तीन लाख पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।