उसके बाद केस के आईओ परमानंद सिंह ने लड़की का 164 का बयान न्यायालय में करवाया। जहां लड़की ने अपने को बालिग बताते हुए अपने अपहरण को गलत व युवक को पति बताते हुए उसके साथ जाने की इच्छा जतायी।
इसके बाद लड़की को प्रेमी के परिजन के हवाले कर दिया गया। ओपी अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि दो दिन पूर्व वह घर से भागी थी। उसके पिता ने पुत्री की शादी की नीयत से अगवा करने की FIR दर्ज करायी थी।