BIHAR--प्रारंभिक विद्यालयों में 94 हजार शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। बुधवार को पटना हाईकोर्ट में दिसम्बर 2019 में ctet पास अभ्यर्थियों की अपील पर न्यायमूर्ति डा. ANIL KUMAR उपाध्याय द्वारा सुनाए गए फैसले की प्रति शिक्षा विभाग को मिलने के बाद गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक डा. RANJEET SINGH ने यह जानकारी दी।
चयन प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। अलवत्ता कोर्ट ने नियुक्ति नहीं करने को कहा है। डा. सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह शिक्षा विभाग इस मसले पर COUNTER एफिडेविट न्यायालय में दाखिल करेगा। गौरतलब है कि राज्य के प्रारंभिक schoolschool में 94 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई 22 अगस्त 2019 से आरंभ हुई थी। कई बार विभिन्न कारणों से नियुक्ति का शिड्यूल इस दौरान बदला गया।
इससे पहले Nios से 18 माह के सेवाकालीन D.el.ed डिग्रीधारियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाने को लेकर Patna High court के फैसले पर NCTI से अनुमति लेने को लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजन स्थगित कर दिया था। फिर एनसीटीई की मंजूरी मिलने के बाद D.el.ed की सेवाकालीन डिग्री लेने वालों से फिलहाल आवेदन लिया जा रहा है। बकौल प्राथमिक निदेशक 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन लेने की जो निर्धारित कार्यक्रम है, वह जारी रहेगा।
INPUT-HINDUSTAN