BETTIAH-लाॅकडाउन के पांचवे चरण में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ जनजीवन होगा सामान्य
लाॅकडाउन के पांचवे चरण में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ जनजीवन होगा सामान्य।।रात 09 बजे से 05 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
BIHAR-गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में बेतिया के DM कुंदन कुमार द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी,
अंचलाधिकारी, एमओआईसी के साथ गहन समीक्षात्मक बैठक की गयी। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, श्री कुमार अनुराग, अपर समाहर्ता, श्री नंदकिशोर साह, उप विकास आयुक्त, श्री रवीन्द्र नाथ प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन, डाॅ0 अरूण कुमार सिन्हा, ओएसडी, श्री बैद्यनाथ प्रसाद सहित अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय, बिहार सरकार द्वारा दिये गये निदेश का अक्षरशः पालन करने का निदेश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है, जो निम्नवत हैः-
(1) गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत दिनांक-01.06.2020 से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है परंतु कंटेनमेंट जोन में पूर्व की भांति पाबंदी रहेगी तथा आवश्यक सेवाओं की ही छूट रहेगी।
(2) पहले चरण में 08 जून से धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट, शाॅपिंग माॅल शर्तों के साथ खोले जायेंगे। यह विभाग द्वारा बाद में संसूचित किया जायेगा।
(3) जुलाई महीने में स्कूलों को खोलने के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।
(4) सिनेमा हाॅल, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, थिएटर एवं आॅडिटोरियम आदि अभी नहीं खुलेंगे। इस संबंध में तीसरे चरण में विचार किया जायेगा।
(5) रात 09 बजे से सुबह के 05 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसे सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करायेंगे।
(6) सार्वजनिक परिवहन का परिचालन दिनांक-01.06.2020 से प्रारंभ किया जायेगा, परंतु सीट की संख्या से अधिक लोग नहीं बैठेंगे तथा सभी यात्री मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे।
(7) बस स्टैंड में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की स्टैटिक टीम की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है। उक्त टीम का दायित्व होगा कि वे सार्वजनिक परिवहन से संबंधित निदेशों का सख्ती से अनुपालन करायेंगे। बस/टैक्सी स्टैंडों पर पर्याप्त माईकिंग करने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। माईकिंग के माध्यम से निरंतर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटन करने, मास्क, फेस कवर का उपयोग एवं समय-समय पर साबुन अथवा सैनेटाइजर से हाथ धोने संबंधी सूचनाओं को लगातार प्रचारित-प्रसारित करना है।
(8) 65 साल के बुजुर्गों, 10 साल से कम के बच्चे एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति बहुत जरूरी कार्य नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले।
(9) मालवाहक वाहनों के परिचालन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए मालवाहक वाहनों के लिए कोई पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
(10) पूर्व की भांति बडे़े सामूहिक वाहनों के आयोजनों पर रोक रहेगी तथा शादियों में अधिकतम 50 व्यक्ति एवं अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
(11) सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है तथा पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा एवं पान खाकर थूकना दंडनीय अपराध है। उक्त का अनुपालन सख्ती के साथ सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
(12) सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को 01 जून 2020 से लगातार हाट, बाजार, दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों की जांच करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कराने का निदेश दिया गया है।
(13) मास्क पहनने के संबंध में शहरों एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत, गांव में सघन प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता की गतिविधि चलाने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि यथा-मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच आदि को जनजागरूकता अभियान में तत्परतापूर्वक अपनी सहभागिता निभाने को कहा गया है।
(14) ठेला, रिक्शा एवं अत्यंत गरीब व्यक्ति को मास्क उपलब्ध कराने के लिए रेडक्राॅस से मास्क क्रय करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण एवं जिला प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को दिया गया है।
(15) जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को विभागीय निदेश के आलोक में टिड्डी दलों के आक्रमण, प्रकोप की संभावित स्थिति को देखते हुए पंचायत, प्रखंड एवं जिलास्तरीय कमिटि की बैठक करने का निदेश दिया गया है।
(16) कृषि इनपुट अनुदान से संबंधित प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन करते हुए अनुदान का वितरण सुनिश्चित करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया है।
(17) विभागीय निदेश के आलोक में जीविका समूह से दुधारू मवेशी, मुर्गी का चुज्जा एवं बकरी आदि प्रवासी श्रमिकों को नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका को निदेश दिया गया है।
(18) जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवासी व्यक्तियों को इसी जिले में उनके हुनर के अनुसार रोजगार दिलाने हेतु जिला प्रशासन दिन-रात मेहनत कर रहा है। बहुत से प्रवासी व्यक्तियों को इसी जिले में रोजगार मुहैया करा दिया गया तथा शेष बचे व्यक्तियों को शीघ्र ही उनके हुनर के अनुसार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
कोई टिप्पणी नहीं