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मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान एवं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान के कुल 18 लाभुकों को 1 लाख रुपये का सावधि प्रदत्त

मोतिहारी : समाज में जातीय भेदभाव को कम करने तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु अंतरजातीय विवाह करने वाले जिले के 15 दम्पति को नगर आयुक्त श्री सौरभ सुमन यादव ,भा.प्र.से., उप विकास आयुक्त श्री एस.एस. पांडेय ,बि.प्र.से द्वारा संयुक्त रूप से सभी दम्पतियों को आर्थिक अनुदान के तौर पर एक लाख रुपये का सावधि प्रदान की गयी ताकि वे अपने जीवन की शुरुआत में आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। उक्त के साथ निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत भी 3 दम्पति को सावधि जमा पत्र प्रदान किया गया।
उक्त के साथ ही सभी दम्पति को गुलाब का पुष्प भी प्रदान किया गया तथा नव दांपत्य जीवन की बधाई दी गयी।
कार्यक्रम का आयोजन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग पूर्वी चम्पारण द्वारा करते हुए तथा संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कराकर निम्न लाभुकों यथा श्रीमती पूजा कुमारी पतिः श्री रुपेश कुमार, श्रीमती सीता कुमारी पतिः श्री रामाकान्त कुमार, श्रीमती अनिकेता कुमारी पति श्री प्रमोद कुमार महतो, शोभा कुमारी पति श्री बिकाऊ कुमार इत्यादि  को सावधि जमा पत्र प्रदान किया गया ।
इस अवसर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, श्री यशवंत कुमार, वरीय उप समाहर्ता,पूर्वी चम्पारण ,श्री संजय सिंह सहायक प्रशासी पदाधिकारी, श्री राजीव रंजन झा, जिला समन्वयक सोशल , सुश्री दीपम कुमारी तथा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कर्मीगण उपस्थित थे।

 अंतर्जातीय विवाह अनुदान हेतु पात्रताः
महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष, पुरुष की आयु 21 वर्ष न्यूनतम जो कि अंतर्जातीय विवाह किये हो।

 *कागजात* : आधार कार्ड , विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण से संबंधित प्रमाण पत्र, संयुक्त फोटो, निवास प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र (वर एवं बधू का)

उक्त का आवेदन विहित प्रपत्र में *शादी की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक* जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में समर्पित किया जा सकता है।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar Social Welfare Department, Government of Bihar

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