नाबालिग साली से रेप करने वाले को 9 साल बाद मिली सजा: पत्नी ने ही दर्ज करायी थी FIR, साली को मुआवजा देने का भी आदेश
कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए APP नरेश प्रसाद राम ने बताया कि मामले में रंजीत मंडल को 27 नवंबर को ही दोषी पाया गया था। कोर्ट ने आज उसे सजा सुनायी। APP ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट में रंजीत मंडल के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही गवाही दी। इसके अलावा रेप पीड़िता, केस के IO और डॉक्टर सहित कुल 5 गवाहों ने गवाही दी थी। सभी गवाहों ने रंजीत मंडल के खिलाफ गवाही दी वैसे मेडिकल रिपोर्ट में कोई तथ्य सामने नहीं आया था लेकिन गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने रेप के आऱोप को सही माना और आरोपी को सजा सुनायी।
9 साल से जेल में बंद है आरोपी
हालांकि आरोपी रंजीत मंडल को अब सिर्फ एक साल की ही सजा भुगतनी होगी। वह 2013 में गिरफ्तार होने के बाद से लगातार 9 साल से जेल में बंद है। इस दौरान उसे बेल नहीं मिली। अब पॉक्सो कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। यानि आरोपी को सिर्फ एक साल औऱ जेल में बिताना पड़ेगा। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अगर वह ये दंड नहीं चुकाता है तो सजा की अवधि 6 महीने और बढ़ जायेगी। पॉक्सो कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को एक लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दे।
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