SAMASTIPUR : समस्तीपुर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने लॉकडाउन समाप्ति के बाद अनलॉक-1 को लेकर आदेश जारी किया है। वीडियो कान्र्फेसिग के माध्यम से उन्होंने सभी अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है। जारी आदेश में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संध्या चार बजे तक खुलेंगे।
तीन श्रेणी में दुकानों को किया गया विभाजित
विभागीय निदेश के आलोक में दुकानों, प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटने हुए उन्हें खोलने को लेकर आदेश दिया गया है। इसमें
श्रेणी- प्रथम में प्रतिदिन खुलने वाले दुकानें सुबह छह से संध्या पांच बजे तक खुलेंगी। इसमें किराना दुकान, डेयरी/मिल्क बूथ, फल/सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पीडीएस की दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, पशु चारा/मत्स्य-चारा की दुकानें और निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा, सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, मिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप हार्डवेयर सैनिटरी फिटिग, लोहा, पेंट शटरिग सामग्री शामिल है। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कन्डीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रॉनिक गुड्स-यथा, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, हाई सिक्योरिटी/रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान टायर एवं ट्यूब्स, साइकिल/, स्कूटर मरम्मत सहित आदि की दुकानें शामिल हैं। स्टेशनरी, सौन्दर्य प्रसाधन एवं फर्नीचर की दुकानें शामिल है।
मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानें कपड़ा की दुकान, बर्तन की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, जूता-चप्पल की दूकानें, एवं अन्य सभी दुकानें जो उक्त दोनों सूची में नही है। इसके अलावा डीएम ने कहा कि संध्या 7 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कार्फ्यू जारी रहेगा। सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का सभी को पालन करना होगा। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।