2021/02/10

पूर्व DGP और उनकी बहू को ...हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश..DGP के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप

RANCHI : दहेज प्रताड़ना के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय और उनकी बहू को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। उन्हें 11 फरवरी को हाईकोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। पूर्व डीजीपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने पांडेय और उनकी बहू को सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की ओर से अदालत को बताया गया कि बहू की ओर से उनके और उनके परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है।

इस मामले को मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। इसलिए दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष 11 फरवरी को हाई कोर्ट में फिजिकली हाजिर होंगे और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अदालत इस पर फैसला सुनाएगी।

डीके पांडेय पर हुआ था दहेज प्रताड़ना का केस
राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी डॉ पूनम पांडेय और बेटे शुभांकन के खिलाफ 26 जून 2020 को रांची के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया गया था। डीके पांडेय के बेटे शुभांकन की पत्नी रेखा मिश्रा ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कानून सम्मत कार्रवाई करने का आग्रह किया था। प्राथमिकी में रेखा मिश्रा ने बताया था कि तीन साल पहले उनकी शादी डीके पांडेय के बेटे शुभांकन से हुई थी।