PATNA : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक मामले में जमानत के लिए अब 12 फरवरी तक इंतजार करना होगा। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी कर लेने के दावे पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सीबीआई से पूछा कि उन्हें लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जवाब मिला है या नहीं।
बता दें कि दुमका कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को सात साल की सजा सुनायी है। लालू प्रसाद हाईकोर्ट में इस मामले की आधी सजा पूरी करने का दावा पहले भी कर चुके थे। लेकिन दो बार से आधी सजा पूरी करने का दावा करने के समर्थन में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर पा रहे थे। दस्तावेज पेश करने के लिए लालू की ओर से समय की मांग की गई थी और 25 जनवरी को निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश किया गया।
जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद की आधी सजा आठ फरवरी को पूरी हो रही है। सीबीआई अभी तक लालू की आधी सजा पूरी नहीं होने की दलील देती रही है। यदि 12 फरवरी को लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। लालू प्रसाद की तबीयत अभी खराब है और एम्स दिल्ली में उनका इलाज चल र