PATNA : बिहार पुलिस में सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पदों पर किन्नरों (ट्रांसजेंडर) की सीधी नियुक्ति होगी। गृह विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति प्राधिकार एसपी एवं सब इंस्पेक्टर के लिए नियुक्ति प्राधिकार डीआईजी स्तर के पदाधिकारी होंगे। दोनों संवर्ग में नियुक्ति के लिए आगे से हर विज्ञापित होने वाले पदों में हर 500 पद में एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रहेगा।
इस पद के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में आरक्षित पदों की संख्या से कम चयनित अभ्यर्थी की स्थिति में आरक्षित शेष रिक्तियों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की कार्यवाही की जाएगी। सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता पुलिस मैन्युअल 1978 में सिपाही संवर्ग के लिए तथा पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग के लिए निर्धारित अनुसार रहेगी।
ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड संबंधित संवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। अभ्यर्थियों की न्यनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि के समरूप छूट प्राप्त होगी। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी देना होगा जिससे यह प्रमाणित हो कि वे ट्रांसजेंडर हैं।
जिला पुलिस बल में की जाएगी तैनाती
नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन एवं चयन की प्रक्रिया सिपाही संवर्ग के लिए केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही भर्ती) तथा सब इंस्पेक्टर के लिए बिहार अवर सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा जिनकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी। नियुक्त व्यक्ति बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के तहत बिहार पुलिस के अंग होंगे और इस अधिनियम तथा बिहार पुलिस मैन्युअल के सभी प्रावधान उन पर लागू होंगे। नियुक्ति के बाद इनका पदस्थापन जिला पुलिस बल में किया जाएगा।