PATNA : बिहार सरकार समाज कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। कई बार दसवीं कक्षा के बाद आर्थिक परेशानियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई छूटने की नौबत आ जाती है। बिहार में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक है। सरकार समय-समय पर ऐसे बच्चों के लिए कई स्कीम लेकर आती रहती है।
पिछड़ा वर्ग (बीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े (ईबीसी) वर्ग के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं-
1. अभ्यर्थी को बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी मैट्रिक से आगे की कक्षा में होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट सेकेन्ड्री कोर्स में पढ़ रहा हो।
4. अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग या ईबीसी कैटेगरी का होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी किसी राज्य या केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा हो।
6. परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से ज्यादा न हो।
7. यदि पहले से कोई छात्रवृत्ति मिल रही है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।
8. यदि किसी संस्थान से छात्रवृत्ति मिल रही है तो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते।
9. किसी परिवार के दो पुरुष अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
10. यदि किसी अभ्यर्थी ने इस स्टेज तक की शिक्षा पूरी कर ली है और वह किसी अन्य विषय से वापस इस स्टेज की शिक्षा ले रहे हैं तो वह भी इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
पिछड़ा वर्ग (बीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े (ईबीसी) वर्ग के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं-
1. शैक्षणिक प्रमाणपत्र
2. जाति प्रमाणपत्र
3. निवास प्रमाणपत्र
ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें-
1. वेबसाइट state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome पर जाएं।
2. लिंक खोलें और जरूरी जानकारी भरें।
3. सभी दस्तावेजों को लगाने के बाद फॉर्म पूरा करें।
4. फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट रख लें।