इसलिए रिजल्ट पर रोक की मांग
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने आदित्य प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि एसटीईटी ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस जारी किये बिना ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी ली थी। इसके बावजूद सिलेबस जारी किए बिना ही ऑनलाइन परीक्षा ले ली गई, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा की सारी प्रक्रियाएं गलत हैं और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को
मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी। इस बीच राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपना जवाबी हलफनामा दायर करना होगा।