BIHAR: अब बैंड-बाजे के साथ सड़कों पर दूल्हे की बारात निकलेगी। लोग पहले की तरह बैंड की धुन पर डांस कर पाएंगे। इतना ही नहीं विवाह समारोह में 100 की जगह 150 लोग (स्टाफ सहित) शामिल हो सकेंगे। गृह विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। यह आदेश पूरे राज्य में रविवार से ही लागू हो गया है।
दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 26 नवंबर को शादी-विवाह और श्राद्ध में लोगों की उपस्थिति की संख्या को सीमित कर दिया था। इसके तहत शादी-समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। साथ ही सड़क पर बैंड-बाजा के साथ जुलूस की शक्ल में बारात निकालने पर रोक लगा दी गई थी।
रविवार को इसमें संशोधन किया गया है। लेकिन, श्राद्ध में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि शादी में बैंड-बाजे पर लगी रोक हटा ली गई है। वहीं, पटना डीएम कुमार रवि ने कहा कि विवाह समारोह को लेकर जारी पूर्व के अन्य आदेश को बरकरार रखा गया है।
ये शर्तें हाेंगी
- शादी-समारोह स्थल पर सभी को फेस मास्क लगाना होगा।
- सेनेटाइजर-थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी करनी होगी।
- विवाह स्थल पर दरवाजे के हैंडल, कुर्सी आदि को सेनेटाइज करना होगा।
- कोविड लक्षण वाले शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे।