BIHAR-PATNA-कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए अब लोगों को मास्क पहने की अनिवार्यता कर दी गई है। इस सिलसिले में बगैर मास्क की गाड़ी चलाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। गाड़ी पर जुर्माना तो होगा ही साथ ही जब्त किए गए वाहन को 3 दिनों तक सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक में दी।
बाजार, रेस्टोरेंट्स, होटल, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा सार्वजनिक स्थलों पर लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच के लिए आयुक्त ने फ्लाइंग दस्ते का गठन करने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और ग्रामीण इलाके में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मास्क की जांच के लिए अपने स्तर से कार्रवाई करें। यदि कोई नियम का अनुपालन नहीं करता है तो ऑटो, टैक्सी व बस को जब्त कर 3 दिनों तक परिचालन बंद रखें। क्षेत्रवार फ्लाइंग स्क्वॉयड दस्ते का गठन होगा तथा जगह-जगह मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। आयुक्त ने निर्देश दिया कि अगर कोई ऑटो, टैक्सी, बस चालक या अन्य वाहन चालक बिना मास्क लगाए वाहन चला रहे हों या उनमें सवार यात्री बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहे हों तो वैसे वाहन का परिचालन तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई करें। वाहनों में मास्क जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
जिन दुकानों या रेस्टोरेंट में मास्क लगाना सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है वैसे दुकानों और रेस्टोरेंटों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दुकानों एवं रेस्टोरेंट के औचक जांच में अगर बिना मास्क लगाए लोग पाए जाते हैं तो वैसे दुकानों को तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकान मालिक या संचालक को इसका नोटिस भी दिया जाएगा ।